पूरे 26 दिनों बाद मिली आर्यन खान को जमानत

बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान एवं उनके दोस्तों को दी जमानत

क्रूज ड्रग्स पार्टी के आरोप में गिरफ्तार बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान एवं उनके दोस्तों को बांम्बे हाई कोर्ट ने आज जमानत दे दी है। मुंबई हाई कोर्ट के जस्टिस नितिन साम्ब्रे ने ड्रग्स केस की लगातार तीन दिनों तक सुनवाई करने के बाद ये फैसला दिया। इस दौरान वकील मुकुल रोहतगी और सतीश मानशिंदे कोर्ट में मौजूद रहें। हालांकि अभी आर्यन खान को जेल में ही रहना होगा कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद ही वो कल या शनिवार तक जेल से बाहर आ सकते हैं।

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बता दें कि एनसीबी ने 2 अक्टूबर को क्रूज ड्रग्स पार्टी के आरोप में आर्यन खान एवं उनके दो दोस्तों को हिरासत में लिया। इसके बाद 7 अक्टूबर से ही वो तीनों मुम्बई के आर्थर रोड जेल में बंद हैं। ड्रग्स केस में एनसीबी द्वारा अब तक 20 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। ड्रग्स पार्टी केस में एक व्हाट्सएप चैट नाम आने के बाद एनसीबी ने आर्यन खान की दोस्त एवं बॉलीवुड अभिनेत्री अनन्या पांडे से भी पूछताछ की है।

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आर्यन खान की पैरवी देश के पूर्व अटार्नी जनरल एवं वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने की। मुकुल रोहतगी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा के आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है इन्हें बिना किसी ठोस सबूत के गिरफ्तार किया गया। व्हाट्सएप चैट को बेबुनियादी आधार मानकर किसी की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। इस दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आर्यन खान अभी युवा हैं और उन्हें जेल में रखने की बजाय युवा सुधार गृह में भेजा जा सकता था। जमानत मिलने के बाद वकील मुकुल रोहतगी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि “3 दिन तक चली बहस में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आर्यन खान,अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जमानत दे दी है। विस्तृत आदेश कल दिया जाएगा उम्मीद है कल या शनिवार तक वे सभी जेल से बाहर आ जाएंगे।”

हालांकि बंबई हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ ही इनकी जमानत की मंजूरी दी है।

  1. इनके पासपोर्ट जमा करने होंगे।
  2. एनसीबी के बिना अनुमति विदेश नहीं जाएंगे।
  3. सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा।
  4. मीडिया से कोई बात या दलीलें नहीं दी जाएंगी।

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