कोरोना में देश को राहत ; वित्त मंत्री ने GST मुक्त की दवाएं और जरूरी सेवाएं

ब्लैक फंगस की दवा जी.एस.टी. मुक्त , कोरोना वैक्सीन पर पांच फीसदी GST बरकरार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बुलायी गयी GST परिषद की 44 वी बैठक में कोरोना में इस्तेमाल किये जाने वाले उपकरणों और दवाओं पर GST में छूट देने का अहम फैसला लिया गया है । ये छूट 30 सितंबर 2021 तक ही जारी रहेंगी । GST के दर को वस्तुओं और आवश्यकताओं के अनुसार अलग – अलग घटाया गया है ।

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पांच फीसदी GST लगाने का निर्णय

वित्त मंत्री के बैठक के दौरान लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि कोविड वैक्सीन पर पांच फीसदी जी.एस.टी. की दर कायम रहेगी । इसके अतिरिक्त एम्बुलेंस की जी.एस.टी. 28 से घटा कर 12 फीसदी कर दी गयी । साथ ही टेंपरेचर मापने वाले उपकरणो, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर /जनरेटर , मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, वेंटिलेटर मास्क , हेलमेट BiBPAP मशीन हाईलो नेसन कैनुला ( HFNC) डिवाइज की जी.एस.टी. 12 से घटा कर पाँच प्रतिशत कर दी गई ।

दवाओं में रेडमेसिविर और ऐंटी कौयगुलांट्स ( coagulant) इनकी भी जी.एस.टी. 12 से घटा कर 5 फीसदी कर दी गयी ।

ब्लैक फंगस की दवा GST मुक्त

देश में बढ़ते ब्लैक को देखते हुये केन्द्र सरकार में जी.एस.टी. बैठक में बड़ा फैसला किया । ब्लैक फंगस की दवा Tocilizumab और Amphotericin B पर से GST को बिल्कुल हटा दिया गया है ।

GTS परिषद की बैठक से देश को राहत

कोरोना की दूसरी लहर झेल रहे देश पर अब महंगाई की मार भी पड़ने लगी है ऐसे में चिकित्सा सुविधाओं में छूट देने का फैसला थोड़ी राहत देता है । बात दे कि कोरोना ने ना सिर्फ लोगों की साँसे छीनी है बल्कि रोजगार और व्यापार भी छीन लिया है । ऐसे समय मेंं जी.एस.टी. में छोटी – छोटी छूट का भी हमारे अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर होगा । कोरोना से लड़ने में कमजोर पड़ रही हमारी अर्थव्यवस्था इससे थोड़ी मजबूत होगी ।

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